शराब के साथ पकड़ाये अभियुक्त को पांच साल की सजा, एक लाख जुर्माना

बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब बेचने व पीने वालों की संख्या में कमी होती नहीं दिख रही है. रोज ही किसी न किसी थाने में शराबी व धंधेबाज पकड़े जा रहे हैं.

बगहा. बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब बेचने व पीने वालों की संख्या में कमी होती नहीं दिख रही है. रोज ही किसी न किसी थाने में शराबी व धंधेबाज पकड़े जा रहे हैं. कारण कि शराब मामले में सजा नहीं हो पा रही थी. शनिवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद राजीव कुमार द्विवेदी के कोर्ट ने शराब के मामले में एक अभियुक्त को पांच साल कारावास की सजा सुनायी है. इसके साथ एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. इस बाबत विशेष लोक अभियोजक मद्य निषेध अनवर हुसैन अंसारी ने बताया कि धनहा कांड संख्या 237/20 में सुनवाई करते हुए उत्पाद की विशेष कोर्ट ने 600 एमएल देसी शराब के साथ पकड़े गये अभियुक्त जसपाल पटेल को पांच साल कारावास की सजा सुनायी है. इसके साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. विशेष अभियोजक ने बताया कि जसपाल पटेल पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला के विशुनपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By SATISH KUMAR

SATISH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >