बेतिया में ट्रैफिक चालान जमा करने उमड़ी भीड़, 1.25 लाख वाहनों पर हुए जुर्माने का निपटारा

बेतिया में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहाँ यातायात नियमों के उल्लंघन पर किए गए जुर्माने का निपटारा हुआ. वाहन मालिकों को 50% तक की छूट का लाभ मिला, जिससे बड़ी संख्या में लोग अपने चालान जमा करने पहुंचे. हालांकि, ओवरलोड और बिना परमिट वाले वाहनों को छूट नहीं दी गई.

Bettiah News: बेतिया. यातायात नियमों के उल्लंघन में किये गये जुर्माने की राशि का छूट के साथ निपटारा कराने के लिए शनिवार को नगर के विपिन उच्च विद्यालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया. सुबह से ही चालान जमा करने के लिए वाहन मालिकों की भीड़ उमड़ती रही. चिन्हित मामलों में वाहन मालिकों को जुर्माने की राशि में 50 प्रतिशत तक की छूट का लाभ दिया गया. इसके लिए विद्यालय परिसर में अलग-अलग काउंटर और हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गयी थी.

चालान जमा करने के लिए 19 काउंटरों की गयी थी व्यवस्था

वाहन मालिकों की सुविधा के लिए विपिन उच्च विद्यालय परिसर में कुल 19 काउंटर बनाये गये थे. इनमें यातायात पुलिस की ओर से किये गये जुर्माने की राशि जमा कराने के लिए 12 और जिला परिवहन विभाग के जुर्माने के लिए चार काउंटर थे. इसके अलावा चालान रसीद काटने के लिए तीन काउंटर बनाये गये थे. प्रत्येक काउंटर पर तीन कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गयी थी.

हेल्प डेस्क पर चालान से जुड़ी जानकारी लेते रहे लोग

लोक अदालत में आने वाले वाहन मालिकों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी बनाया गया था. यहां लोग अपने चालान और जुर्माने से संबंधित जानकारी लेते रहे. सुबह से ही बड़ी संख्या में वाहन मालिक परिसर में पहुंचने लगे थे. भुगतान प्रक्रिया को सुचारु रखने के लिए अलग-अलग काउंटरों पर कर्मियों की तैनाती की गयी थी.

1.25 लाख वाहनों पर हुआ था यातायात नियमों का जुर्माना

जिला परिवहन पदाधिकारी अमित राज और यातायात डीएसपी अतनु दत्ता ने बताया कि पूर्व में किये गये जुर्माने के मामलों का लोक अदालत के माध्यम से निपटारा कराया गया. डीटीओ ने बताया कि यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में करीब 1.25 लाख वाहनों पर जुर्माना किया गया था. संबंधित वाहन मालिकों को एसएमएस के माध्यम से भी इसकी सूचना दी गयी थी.

हेलमेट-सीट बेल्ट और ओवरस्पीड में मिली 50% छूट

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चिन्हित धाराओं में किये गये जुर्माने की राशि पर 50 प्रतिशत तक की छूट का लाभ दिया गया. सीट बेल्ट या हेलमेट नहीं लगाने, ओवरस्पीड और यातायात नियमों के अन्य चिन्हित उल्लंघनों के मामलों में वाहन मालिकों को निर्धारित प्रावधान के तहत छूट मिली. छूट की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग चालान जमा करने पहुंचे.

ओवरलोड और बिना परमिट वाले वाहनों को नहीं मिली छूट

लोक अदालत में पहुंचने के बाद कई वाहन मालिकों को पता चला कि सभी तरह के चालान में छूट का प्रावधान नहीं है. ओवरलोड और बिना परमिट के चलने वाले वाहनों पर किये गये जुर्माने में छूट नहीं दी गयी. ऐसे वाहन मालिकों को बिना भुगतान के ही वापस लौटना पड़ा. इसको लेकर कुछ वाहन मालिकों को निराश होकर लौटना पड़ा.

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लेखक के बारे में

By अवध किशोर तिवारी

अवध किशोर तिवारी तीन दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. इन्होंने हिंदी दैनिक राष्ट्रीय सहारा के दिल्ली संस्करण से करियर की शुरुआत की. वर्तमान में वर्ष 2018 से प्रभात खबर के बेतिया ब्यूरो कार्यालय से जुड़े हैं. सामाजिक, अपराध, राजनीतिक एवं जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है

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