कानूनी परेशानी हो तो कहां करें आवेदन? बेतिया में शिविर लगाकर लोगों को दी गयी पूरी जानकारी

बेतिया में कानूनी जागरूकता शिविर लगाकर आम लोगों को उनके अधिकारों और विधिक सहायता के बारे में जागरूक किया गया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और बताया कि कानूनी परेशानी होने पर कैसे आवेदन करें.

West Champaran News: बेतिया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पश्चिम चंपारण, बेतिया के तत्वावधान में बेतिया प्रखंड के वार्ड नंबर 44 में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इसमें आम लोगों को उनके कानूनी अधिकारों, विधिक सहायता और विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गयी.

कानूनी अधिकारों और सहायता को लेकर किया गया जागरूक

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव धीरेंद्र कुमार पांडे ने कहा कि आम लोगों को उनके कानूनी अधिकारों और उपलब्ध कानूनी सहायता के प्रति जागरूक करना प्राधिकार का प्रमुख उद्देश्य है. उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य से अलग-अलग क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किये जाते हैं.

उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से लोगों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार यानी नालसा और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार यानी बालसा की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी दी जाती है.

कानूनी परेशानी होने पर फ्रंट ऑफिस में कर सकते हैं आवेदन

सचिव ने बताया कि किसी भी आमजन को कानूनी समस्या या किसी तरह की परेशानी होने पर व्यवहार न्यायालय परिसर, बेतिया स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय के फ्रंट ऑफिस में आवेदन दिया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों को नियमानुसार विधिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या अन्य कारणों से कोई व्यक्ति कानूनी सहायता से वंचित न रहे.

मध्यस्थता से विवाद सुलझाने की दी गयी जानकारी

शिविर में पैनल अधिवक्ता मोहम्मद जाकिर ने उपस्थित लोगों को मध्यस्थता और संवाद जागृति के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने लोगों को विवादों के समाधान के लिए उपलब्ध कानूनी विकल्पों के बारे में बताया.

उन्होंने आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में भी जानकारी दी और लोगों से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की.

राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के समाधान की अपील

पैनल अधिवक्ता ने लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्देश्य और इसके माध्यम से मामलों के निपटारे की प्रक्रिया के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि पात्र मामलों में लोक अदालत के माध्यम से विवादों का समाधान कराया जा सकता है.

शिविर के दौरान लोगों ने कानूनी अधिकारों और विधिक सेवा से जुड़े विषयों की जानकारी ली. इस मौके पर पैरा विधिक स्वयंसेवक वशिष्ठ प्रसाद श्रीवास्तव, वार्ड पार्षद समेत बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे.

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लेखक के बारे में

By अवध किशोर तिवारी

अवध किशोर तिवारी तीन दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. इन्होंने हिंदी दैनिक राष्ट्रीय सहारा के दिल्ली संस्करण से करियर की शुरुआत की. वर्तमान में वर्ष 2018 से प्रभात खबर के बेतिया ब्यूरो कार्यालय से जुड़े हैं. सामाजिक, अपराध, राजनीतिक एवं जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है

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