नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनने के चार माह बाद भी नहीं मिला तय वेतनमान

पहली और दूसरी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होकर विशिष्ट के रूप में स्थायी शिक्षक शिक्षिकाओं के वेतन निर्धारण प्रक्रिया पर सख्ती बढ़ गई है.

बेतिया. पहली और दूसरी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होकर विशिष्ट के रूप में स्थायी शिक्षक शिक्षिकाओं के वेतन निर्धारण प्रक्रिया पर सख्ती बढ़ गई है. विभागीय निर्देश के आलोक जिला शिक्षा शिक्षा कार्यालय में स्थापना संभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कुमार अनुभव द्वारा प्रखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए वेतन निर्धारण की कार्रवाई को तेजी से पूरा करने का आदेश जारी किया है. इसके बाबत पत्र जारी पत्र में कहा गया है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक वेतन एवं अन्य लाभ पाने के पात्र होंगे. इसके बाबत बीते फरवरी और अप्रैल माह में इसके लिए निर्देशित किया गया है. इसको लेकर उन्होंने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी करते हुए कहा कि विशिष्ट शिक्षक के पद पर 2 जनवरी 2025 के बाद योगदान दिए उनके वेतन संरक्षण के लिए वेतन निर्धारण की कार्रवाई शुरू की जाए. इधर संबंधित अनेक शिक्षक शिक्षिकाओं ने कहा कि उन्हें सरकार और विभाग स्तर जारी आदेश के आलोक में वेतन निर्धारण और भुगतान नहीं होने से समस्या आ रही है. जीवन यापन करने में भी परेशानी हो रही है. शिक्षकों का कहना था कि विशिष्ट शिक्षक बनने के तीन से चार माह बाद भी उन्हें लाभ नहीं मिल पाया है. इस मामले के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है और पत्र जारी किया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By SATISH KUMAR

SATISH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >