हत्या मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय बृजेश कुमार सिंह की अदालत में रंगदारी टैक्स को लेकर हुई हत्या मामले से जुड़ी बरौनी थाना कांड संख्या 243/ 2021 की सुनवाई करते हुए दो आरोपित को दोषी घोषित किया. जबकि अन्य 5 आरोपित को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया.
बेगूसराय. जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय बृजेश कुमार सिंह की अदालत में रंगदारी टैक्स को लेकर हुई हत्या मामले से जुड़ी बरौनी थाना कांड संख्या 243/ 2021 की सुनवाई करते हुए दो आरोपित को दोषी घोषित किया. जबकि अन्य 5 आरोपित को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया. न्यायालय द्वारा हत्या में दोषी घोषित होने वाले आरोपित बरौनी थाना के सिमरिया चकिया निवासी मुकेश कुमार और बबलू कुमार हैं. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने मुकेश कुमार और बबलू कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 302 में दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 20 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राम प्रकाश यादव ने कुल सात गवाहों की गवाही कराई. जिसमें सूचक अरविंद सिंह गवाह अजीत कुमार, विक्रम कुमार, सौरभ कुमार ,गौरव कुमार और अनुसंधान करता अर्जुन प्रसाद चौरसिया एवं डॉ सोना कुमार की गवाही काफी महत्वपूर्ण रही. आरोपित पर आरोप है कि 14 जून 2021 को 8:45 बजे रात्रि में सिमरिया निवासी सूचक अरविंद सिंह का पुत्र नीरज कुमार बगल के काली मंदिर चौक से घर आ रहा था और वह जब कृष्ण मुरारी कुमार के आटा चक्की के पास पहुंचा. तभी आरोपित घेर कर गाली गलौज करने लगे और कहा कि बहुत तुम ठेकेदारी करते हो 25 लाख रंगदारी टैक्स के लिए संदेश भेजा था रुपया देना होगा. नीरज कुमार ने मना कर दिया तो आरोपित बबलू कुमार ने कहा देखे क्या हो मार दो साले को इस आदेश पर मुकेश कुमार ने नीरज कुमार के सर में गोली मार दिया. सूचक के हल्ला करने पर सभी आरोपित अवैध हथियार से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए भाग गये. घायल नीरज कुमार को इलाज के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.
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