राजेश हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद की मिली सजा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को गढपूरा थाना कांड संख्या 91/ 2014 की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना अंतर्गत मुर्रहा निवासी आरोपित चंद्रशेखर पासवान और बुचो पासवान को हत्या में दोषी घोषित किया.

By MANISH KUMAR | September 30, 2025 10:09 PM

बेगूसराय. जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को गढपूरा थाना कांड संख्या 91/ 2014 की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना अंतर्गत मुर्रहा निवासी आरोपित चंद्रशेखर पासवान और बुचो पासवान को हत्या में दोषी घोषित किया. वहीं, इस मामले के दो आरोपित सत्यनारायण पासवान और बैजनाथ पासवान को संदेह का लाभ देखकर रिहा करने का आदेश दिया गया. सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित चंद्रशेखर पासवान और बुचो पासवान को 25-25 हजार जुर्माना के साथ सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राम प्रकाश यादव ने कल आठ गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि 29 सितंबर 2014 को 6:45 बजे शाम में ग्रामीण सूचक मुकेश कुमार का बड़ा भाई राजेश पासवान गढ़पुरा बाजार में पान की दुकान चला रहे थे।इसी बीच ग्रामीण चंद्रशेखर पासवान, बूचो पासवान, बैजनाथ पासवान, सत्यनारायण पासवान आया और चंद्रशेखर पासवान ने कहा कि पूर्व में रुपया मांगा था क्यों नहीं दिया. बैजनाथ पासवान ने कहा कि पैसा नहीं देता है तो साले को गोली मार दो. इस पर चंद्रशेखर पासवान ने सूचक के बड़े भाई राजेश पासवान को मुंह में बांया तरफ गोली मार दिया. जिससे वह जख्मी हो गया और इलाज के लिए एंबुलेंस से बेगूसराय ले गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.

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