जानलेवा हमले में दोषी दो भाइयों को सात साल सश्रम कारावास

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवीन कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने प्राण घातक हमला मामले से जुड़े मुफस्सिल थाना का संख्या 362/ 2007 की सुनवाई करते हुए इस मामले के आरोपित मुफस्सिल थाना के खम्हार निवासी मनोज कुमार सिंह और अशोक कुमार सिंह को दोषी घोषित किया.

By MANISH KUMAR | July 4, 2025 10:22 PM

बेगूसराय. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवीन कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने प्राण घातक हमला मामले से जुड़े मुफस्सिल थाना का संख्या 362/ 2007 की सुनवाई करते हुए इस मामले के आरोपित मुफस्सिल थाना के खम्हार निवासी मनोज कुमार सिंह और अशोक कुमार सिंह को दोषी घोषित किया. न्यायालय ने दोनों आरोपित को भारतीय दंड विधान की धारा 307, 341 ,447 ,34 में दोषी घोषित किया. सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद दोनों आरोपित को भारतीय दंड विधान की धारा 307 में दोषी पाकर सात साल सश्रम कारावास एवं तीन हजार अर्थदंड तथा धारा 341 में दोषी पाकर एक महीना कारावास एवं 250 अर्थदंड तथा धारा 447 में दोषी पाकर तीन महीना कारावास एवं 500 अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर लोक अभियोजक विभूति चंद्र झा ने कुल 11 गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि 25 नवंबर 2007 को 1:00 बजे दिन में खम्हार गांव में ग्रामीण सूचक राज किशोर सिंह को सभी आरोपित एक राय होकर हथियार से लैस होकर सूचक के खेत पर जाकर रंगदारी टैक्स की मांग करने लगे और रंगदारी टैक्स नहीं मिलने पर जानलेवा हमला कर दिया.

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