जानलेवा हमले में दो दोषियों को सात साल सश्रम कारावास की सजा
जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने जानलेवा हमला से जुङी मामले बलिया थाना कांड संख्या 85/23 की सुनवाई करते हुए दो आरोपित को भारतीय दंड विधान की धारा 307 में 7 साल सश्रम कारावास एवं 10 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई एवं भारतीय दंड विधान की धारा 323 में 1 साल कारावास एवं 1 हजार अर्थदण्ड तथा धारा 325 में 2 साल कारावास एवं 5 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई.
बेगूसराय. जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने जानलेवा हमला से जुङी मामले बलिया थाना कांड संख्या 85/23 की सुनवाई करते हुए दो आरोपित को भारतीय दंड विधान की धारा 307 में 7 साल सश्रम कारावास एवं 10 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई एवं भारतीय दंड विधान की धारा 323 में 1 साल कारावास एवं 1 हजार अर्थदण्ड तथा धारा 325 में 2 साल कारावास एवं 5 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई. न्यायालय ने जिन दो आरोपित को सजा सुनाई है वो बलिया थाना के हरिओम नगर वार्ड नंबर 5 निवासी नीलू देवी और रामाकांत राय है. सजा सुनने के बाद आरोपित रोने लगे और न्यायाधीश को कहा हमारे 3 छोटे-छोटे बच्चे है सब अनाथ हो जायेगें रहम किया जाये. सूचक ने न्यायालय के फैसले पर संतुष्टि जाहिर किया और फैसले का स्वागत किया. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राम प्रकाश यादव ने कुल 6 गवाहों की गवाही कराई. आरोपित पर आरोप है कि 24 मार्च 2023 को 5:30 बजे शाम में ग्रामीण सूचक सुबोध कुमार अपने घर के सामने खड़ा था तभी आरोपित रामाकांत राय घर के आगे कूङा जमा कर दिया. सूचक द्वारा मना करने पर रोड़ा उठाकर चलाया और जब हल्ला हुआ तो सूचक और आरोपित की पत्नी आई और आरोपित ने लाठी डंडा राॅड से मार कर सूचक एवं उसकी पत्नी को जख्मी कर दिया.
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