दहेज प्रताड़ना के मामले में कोर्ट ने लगाया सूचिका पर जुर्माना

एसडीजेएम मंझौल मयंक कुमार पांडे के न्यायालय ने 29 जुलाई मंगलवार को दहेज प्रताड़ना के एक मामले में समस्तीपुर जिला निवासी अभियुक्त राहुल रंजन को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया तथा झूठा बयान देने के कारण मंझौल निवासी सूचिका प्रीति कुमारी पर एक हजार रु जुर्माना लगाया है.

चेरियाबरियारपुर. एसडीजेएम मंझौल मयंक कुमार पांडे के न्यायालय ने 29 जुलाई मंगलवार को दहेज प्रताड़ना के एक मामले में समस्तीपुर जिला निवासी अभियुक्त राहुल रंजन को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया तथा झूठा बयान देने के कारण मंझौल निवासी सूचिका प्रीति कुमारी पर एक हजार रु जुर्माना लगाया है. सूचिका के द्वारा समझौता के आलोक में झूठा बयान दिया गया था. कि दहेज के लिए मारपीट नहीं किया गया है. झूठा बयान देने के कारण न्यायालय के द्वारा 358 सीआरपीसी के अंतर्गत सूचिका मंझौल निवासी प्रीति कुमारी पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक महीने के कारावास की सजा सुनाई गई है. ज्ञात हो कि मंझौल निवासी सूचिका प्रीति कुमारी ने चेरिया बरियारपुर थाना में अपने पति समस्तीपुर निवासी राहुल रंजन पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी संख्या 109/ 17 दर्ज कराई थी. सूत्रों के अनुसार प्रायः ऐसा देखा गया है कि महिलाएं 498 ए के तहत काफी मुकदमा दर्ज कराती हैं. तथा अभियुक्त से एक मोटे रकम वसूलने के बाद मुकदमे को खत्म करना चाहती हैं. इस वाद में सूचिका के द्वारा अभियुक्त से केस खत्म करने के एवज में 20 लाख रुपए मांग किया गया था. ज्ञात हो कि इस वाद में सूचिका के ससुर जिनकी उम्र उस समय 69 वर्ष थी, 12 दिन जेल की सजा काट चुके हैं. न्यायालय सूत्रों के अनुसार प्रस्तुत वाद में सूचिका के ऊपर 182/ 211 के तहत संज्ञान लिया गया है.

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Published by: Manish kumar

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