जानलेवा हमला मामले में दो आरोपितों को सात साल सश्रम कारावास की सजा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम नवीन कुमार श्रीवास्तव ने जानलेवा हमले से जुड़े मामले बरौनी थाना कांड संख्या 301/2004 की सुनवाई करते हुए दो आरोपितों को दोषी घोषित किया.

बेगूसराय. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम नवीन कुमार श्रीवास्तव ने जानलेवा हमले से जुड़े मामले बरौनी थाना कांड संख्या 301/2004 की सुनवाई करते हुए दो आरोपितों को दोषी घोषित किया. कोर्ट द्वारा दोषी घोषित होने वाले आरोपित बरौनी थाना के बभनगामा निवासी राम पुकार सिंह और चंदन सिंह है. न्यायालय ने दोनों आरोपित को भारतीय दंड विधान की धारा 342 में दोषी पाकर एक माह कारावास और 500 अर्थदंड एवं धारा 307 में सात साल कारावास एवं 5000 अर्थदंड एवं धारा 325 में 4 साल कारावास एवं 1000 अर्थदंंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विभूति चंद्र झा ने पांच गवाहों की गवाही करायी. सूचक की ओर से अधिवक्ता रण विजय कुमार निराला एवं सुधा कुमारी ने सूचक का पक्ष न्यायालय में रखा. आरोपित पर आरोप है कि 23 सितंबर 2004 को रात्रि 1:00 बजे बरौनी थाना के बभनगामा निवासी सूचक हरेराम सिंह अपने मचान पर मच्छरदानी लगाकर सोया हुआ था. उसी समय गांव के विपिन सिंह, राम पुकार सिंह, चंदन सिंह अपने हाथ में गड़ासा भाला छुरा लेकर आया और जान मारने की नियत से हरेराम सिंह पर हमला कर दिया. जिसमें सूचक के शरीर पर कुल 11 जख्म तेज धारदार हथियार के पाये गये. घटना का कारण गोतियारी जमीन विवाद बताया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Amlesh prasad

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >