पॉक्सो एक्ट के दोषी को 10 साल कारावास की सजा
पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिव्या शेखर ने पॉक्सो मामले की सुनवाई करते हुए वीरपुर थाने के मैदाबभनगामा निवासी मो सालखिन को पॉक्सो एक्ट की धारा 3 एवं 4 दोषी घोषित किया.
बेगूसराय. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिव्या शेखर ने पॉक्सो मामले की सुनवाई करते हुए वीरपुर थाने के मैदाबभनगामा निवासी मो सालखिन को पॉक्सो एक्ट की धारा 3 एवं 4 दोषी घोषित किया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित को पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 एवं 4 में दोषी पाकर 10 साल सश्रम कारावास एवं 10000 अर्थ दंड की सजा सुनाई. न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को 25000 सरकारी मुआवजा पीङिता के पक्ष में भुगतान करने का आदेश दिया है. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने कुल नौ गवाहों की गवाही कराई. आरोपित पर आरोप है कि सूचिका पीड़िता ने 14 मई 2023 को थाना में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोपित पर आरोप लगाया है कि आरोपित सूचिका का फुफेरा भाई है. आरोपित लगभग डेढ़ वर्ष उसके घर आता जाता था इसी बीच सूचिका की मम्मी घर पर नहीं थी तो आरोपित ने मौका देखकर सूचिका पीङिता के साथ बलात्कार किया उसके बाद बराबर घर आने लगा तथा शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा. 10 मई 2023 को सूचिका गर्भवती हो गई तो उसके परिवार वाले आरोपित के यहां जाकर इसकी शिकायत किया और शादी करने को कहा तो आरोपित के परिवार वालों ने सूचिका पीङिता के परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
