begusarai news : शिक्षा विभाग के जेइ समेत चार के विरुद्ध कुर्की का इश्तेहार जारी
begusarai news : शिक्षा विभाग में टेंडर दिलाने के नाम पर 86 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला
बेगूसराय. जिला न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी रोहित की अदालत ने परिवाद पत्र संख्या 681/2024 की सुनवाई करते हुए आरोपित के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 मतलब कुर्की के लिए इश्तेहार जारी करने का आदेश दिया है. परिवादी के अधिवक्ता गुंजन कुमार ने बताया कि शिक्षा विभाग में टेंडर दिलाने के नाम पर 86 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने मामले में काली स्थान निवासी परिवादी अभिषेक कुमार ने न्यायालय में मुफस्सिल थाने के जिनेदपुर निवासी विकास कुणाल एवं पटना बिहार राष्ट्रभाषा पटना में कनीय अभियंता विपिन कुमार, एकाउंट्स विभाग में पदस्थापित क्लर्क संजय पासवान, केनरा बैंककर्मी सुप्रिया कंचन एवं संदीप कुमार, विवेक कुमार, गिरीश प्रसाद सिंह के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा लाया है, जिसमें न्यायालय ने सभी आरोपितों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 406, 420 और आइटी एक्ट की धारा 73, 74 में संज्ञान लिया. संज्ञान लेने के बाद न्यायालय ने सभी आरोपित के विरुद्ध समन निर्गत किया, जिसमें कुछ आरोपित ने पटना उच्च न्यायालय से जमानत प्राप्त कर ली. अनुपस्थित आरोपित विकास कुणाल, जूनियर इंजीनियर विपिन कुमार, बैंककर्मी सुप्रिया कंचन और संदीप कुमार के विरुद्ध न्यायालय ने कुुर्की करने के लिए इश्तेहार जारी किया है. न्यायालय के इस आदेश के बाद अगर अनुपस्थित आरोपित न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनकी संपत्ति की कुर्की-जब्ती कर ली जायेगी. मौके पर उपस्थित परिवादी अभिषेक कुमार ने बताया कि न्यायालय द्वारा आरोपित के विरुद्ध इतनी कठोर प्रक्रिया करने के बाद भी आरोपित पैसा वापस करने को तैयार नहीं हैं और आराम से सभी अपने-अपने विभाग में नौकरी कर रहे हैं.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
