सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो को उम्रकैद, पिस्तौल का भय दिखा वारदात को दिया था अंजाम
बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय जिले की एक अदालत ने वर्ष 2013 के सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद तथा पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. त्वरित न्यायालय (प्रथम) के न्यायाधीश मनमोहन चौधरी ने वर्ष 2013 में नया गांव थाना क्षेत्र की एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
April 3, 2017 5:18 PM
बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय जिले की एक अदालत ने वर्ष 2013 के सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद तथा पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. त्वरित न्यायालय (प्रथम) के न्यायाधीश मनमोहन चौधरी ने वर्ष 2013 में नया गांव थाना क्षेत्र की एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों बलहपुर गांव निवासी कमलेश सिंह उर्फ लतीफान सिंह एवं रौशन सिंह को आज उम्रकैद तथा पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
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इन अभियुक्तों पर 24 फरवरी 2013 को पिस्तौल का भय दिखा कर मक्के के एक खेत में उक्त महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप था.
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