बेगूसराय : नगर निगम में एलइडी लाइट मामले में धोखाधड़ी एवं गबन के आरोपित तत्कालीन नगर आयुक्त बेगूसराय मोहन प्रकाश मधुकर ने आज मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत याचिका दाखिल की जिसे स्वीकृत करते हुए न्यायालय ने आरोपित को माननीय पटना उच्च न्यायालय के क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 53682/2019 के आदेश के आलोक में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. आरोपित को माननीय पटना उच्च न्यायालय ने 15 अक्तूबर 2019 को अग्रिम जमानत स्वीकृत की थी.
धोखाधड़ी और गबन के मामले में पूर्व नगर आयुक्त को िकया रिहा
बेगूसराय : नगर निगम में एलइडी लाइट मामले में धोखाधड़ी एवं गबन के आरोपित तत्कालीन नगर आयुक्त बेगूसराय मोहन प्रकाश मधुकर ने आज मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत याचिका दाखिल की जिसे स्वीकृत करते हुए न्यायालय ने आरोपित को माननीय पटना उच्च न्यायालय के क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 53682/2019 […]

धोखाधड़ी और गबन के मामले में पूर्व नगर आयुक्त को िकया रिहा
इसी आदेश के आलोक में आज आरोपित ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत प्राप्त की. आरोपित पर आरोप है कि वर्ष 2008 में नगर आयुक्त के पद पर रहते हुए नगर निगम में एलइडी लाइट खरीदने मामले में अनियमितता एवं धोखाधड़ी की थी. घटना की प्राथमिकी वर्तमान उप नगर आयुक्त नगर निगम सूचक अरुण कुमार ने नगर थाना कांड संख्या 189 /2019 के तहत दर्ज करायी है.