हत्या में छह दोषी, सजा 25 को

बेगूसराय (कोर्ट) : दलित उत्पीड़न मामले के विशेष न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश धर्मशील श्रीवास्तव ने दोहरे हत्याकांड मामले के छह आरोपितों बलिया थाने के मसुदनपुर निवासी देवेंद्र चौधरी, हिम्मत चौधरी, घुटर चौधरी, छोटेलाल चौधरी ,जितेंद्र चौधरी, सुरेंद्र चौधरी को अंतर्गत धारा 302 भादवि एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 एवं दलित उत्पीड़न की धारा में […]

By Prabhat Khabar Print Desk | January 17, 2018 4:54 AM

बेगूसराय (कोर्ट) : दलित उत्पीड़न मामले के विशेष न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश धर्मशील श्रीवास्तव ने दोहरे हत्याकांड मामले के छह आरोपितों बलिया थाने के मसुदनपुर निवासी देवेंद्र चौधरी, हिम्मत चौधरी, घुटर चौधरी, छोटेलाल चौधरी ,जितेंद्र चौधरी, सुरेंद्र चौधरी को अंतर्गत धारा 302 भादवि एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 एवं दलित उत्पीड़न की धारा में दोषी पाकर सजा की बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है.

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अंजनी कुमार उर्फ फुदोजी ने 19 गवाहों की गवाही करायी. सभी आरोपितों पर आरोप है कि 23 मई 2016 को शाम 4:00 बजे एक राय होकर ग्रामीण सूचिका इंदु देवी के देवर महेश राम एवं चचेरा देवर राम प्रवेश राम जब अपने मोटरसाइकिल से बलिया से मसुदनपुर लौट रहा था तो लौटने के क्रम में मसुदनपुर गांव में राकेश चौधरी के आटा मिल के पास घात लगाकर सभी आरोपितों ने दोनों को गोली मारकर हत्या कर दी. घटना की प्राथमिकी सूचिका में बलिया थाना कांड संख्या 65/ 2016 के तहत दर्ज करायी थी.

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