यूको बैंक ने पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दिया दो लाख का चेक, जानिए कौन ले सकता है लाभ और कैसे करें आवेदन

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत कैसे पाएं ₹2 लाख का जीवन बीमा, सिर्फ ₹436 के मामूली प्रीमियम पर. जानिए योजना के लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया.

PMJJBY Claim: पंजवारा (बांका). यूको बैंक मंदार विद्यापीठ शाखा की ओर से शुक्रवार को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत एक मानवीय पहल की गई. स्वर्गीय तारा देवी की मृत्यु के बाद उनके नामित सदस्य विकास हरिजन को दो लाख रुपये की बीमा राशि का चेक सौंपा गया. शाखा प्रबंधक निखिल कुमार ने चेक प्रदान किया. इस दौरान बैंक के सहायक प्रबंधक नितेश सिंह और स्थानीय पंचायत के मुखिया निखिल बहादुर सिंह भी मौजूद रहे.

मामूली प्रीमियम पर मिलता है दो लाख का जीवन बीमा

बैंक अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक वर्ष की जीवन बीमा योजना है, जिसे हर वर्ष नवीनीकृत किया जाता है. वर्तमान में इसका वार्षिक प्रीमियम 436 रुपये है और बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को दो लाख रुपये की बीमा राशि मिलती है. योजना में प्रीमियम बैंक या डाकघर खाते से ऑटो-डेबिट के माध्यम से काटा जाता है.

कौन लोग ले सकते हैं योजना का लाभ

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्तिगत बैंक या डाकघर खाताधारक शामिल हो सकते हैं. संयुक्त खाते के सभी पात्र खाताधारक भी अलग-अलग प्रीमियम देकर योजना में शामिल हो सकते हैं. यदि किसी व्यक्ति के एक से अधिक बैंक या डाकघर खाते हैं तो वह केवल एक खाते के माध्यम से योजना का लाभ ले सकता है.

आवेदन कैसे करें

योजना में शामिल होने के लिए पात्र व्यक्ति अपने बैंक या डाकघर में जाकर PMJJBY का नामांकन फॉर्म भर सकता है. इसमें योजना में शामिल होने की सहमति और खाते से प्रीमियम ऑटो-डेबिट कराने की अनुमति देनी होती है. नामांकन के बाद बैंक निर्धारित प्रीमियम खाते से काटकर बीमा कंपनी को भेजता है. योजना की कवरेज अवधि सामान्यतः 1 जून से 31 मई तक रहती है.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

नामांकन के समय बैंक की प्रक्रिया के अनुसार पहचान और खाते से संबंधित विवरण मांगे जा सकते हैं. सामान्य तौर पर बैंक या डाकघर खाते का विवरण, आधार/केवाईसी विवरण, मोबाइल नंबर और नामित व्यक्ति की जानकारी तैयार रखना उपयोगी है. बैंक द्वारा निर्धारित PMJJBY नामांकन एवं ऑटो-डेबिट सहमति फॉर्म भी भरना होता है.

मृत्यु के बाद ऐसे मिलता है बीमा का लाभ

बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को संबंधित बैंक या डाकघर के माध्यम से क्लेम प्रक्रिया शुरू करनी होती है. क्लेम के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र/मृत्यु का प्रमाण, नामित व्यक्ति का केवाईसी दस्तावेज और उसके बैंक खाते की जानकारी जैसे दस्तावेज मांगे जाते हैं. आधिकारिक क्लेम फॉर्म में बैंक खाते की पासबुक के शुरुआती पन्ने, बैंक स्टेटमेंट या कैंसिल चेक तथा आवश्यक स्थिति में कानूनी वारिस का प्रमाण भी शामिल है.

पहले 30 दिनों की महत्वपूर्ण शर्त

पहली बार योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति की गैर-दुर्घटनात्मक मृत्यु पर नामांकन की तारीख से पहले 30 दिनों के दौरान क्लेम स्वीकार नहीं किया जाता. हालांकि दुर्घटना से हुई मृत्यु के मामले में यह 30 दिन की रोक लागू नहीं होती. इसलिए योजना में नामांकन कराने के बाद उसकी शर्तों और कवरेज अवधि की जानकारी रखना जरूरी है.

55 वर्ष तक जारी रह सकता है कवरेज

योजना में प्रवेश 50 वर्ष की आयु तक किया जा सकता है और वार्षिक नवीनीकरण के साथ बीमा कवर 55 वर्ष की आयु तक जारी रह सकता है, बशर्ते प्रीमियम का भुगतान होता रहे और खाते से संबंधित आवश्यक शर्तें पूरी हों.

परिवार के लिए आर्थिक सहारा बनती है योजना

PMJJBY Claim: बैंक अधिकारियों ने कहा कि परिवार के कमाने वाले सदस्य की अचानक मृत्यु की स्थिति में दो लाख रुपये की राशि तत्काल आर्थिक सहारा प्रदान कर सकती है. स्थानीय लोगों ने यूको बैंक की इस पहल और योजना की जानकारी देने के प्रयास की सराहना की.


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लेखक के बारे में

By गौरव कश्यप

गौरव कश्यप प्रिंट माध्यम में 14 वर्षों से और डिजिटल माध्यम में पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. पंजवारा (बांका) क्षेत्र में काम कर रहे हैं. सामाजिक गतिविधि, खेल, इतिहास और राजनीतिक गतिविधियों की खबरों में रुचि रखते हैं.

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