पक्का मकान रहने के बावजूद आवास योजना का लाभ देने पर आवास सहायकों पर कार्रवाई

पूर्व से पक्का मकान रहने के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिये जाने के मामले में यहां के दो तत्कालीन आवास सहायकों पर गाज गिर गयी है.

धोरैया. प्रखंड के ग्राम पंचायत अहिरो में चार अयोग्य लाभुक होलिका देवी, रेणु देवी, पमिला देवी एवं किरानी देवी को पूर्व से पक्का मकान रहने के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिये जाने के मामले में यहां के दो तत्कालीन आवास सहायकों पर गाज गिर गयी है. इसको लेकर डीडीसी ने तत्कालीन आवास सहायक प्रमोद कुमार दास एवं ब्रह्मदेव यादव पर गैर संचयी प्रभाव के साथ दो वार्षिक मानदेय वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया गया है. डीडीसी के निर्देश पर इसकी जांच बीडीओ से करायी गयी थी. बीडीओ धोरैया द्वारा उपलब्ध कराये गये जांच प्रतिवेदन में चार अयोग्य लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिये जाने संबंधी मामला सही पाये जाने के कारण आवास प्लस में अयोग्य लाभुकों का नाम जोड़ने वाले एवं सूची से अयोग्य लाभुकों का नाम डिलीट नहीं करने वाले तत्कालीन दोनों ग्रामीण आवास सहायकों पर कार्रवाई की गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >