संबंधित कार्यालयों की वेतन निकासी पर रोक का निर्देश
बांका : जिले में विभिन्न विभागों के 13 अलग – अलग कार्यालयों द्वारा टीडीएस (इनकम टैक्स) की करीब 2.5 करोड़ की राशि का भुगतान नहीं करने पर आयकर विभाग ने उनका वेतन रोकने का निर्देश बांका कोषागार को दिया है. आयकर कार्यालय भागलपुर द्वारा आयकर अधिनियम 226(3) 1961 एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गयी है.
आयकर कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिन विभागों और कार्यालयों के ऊपर कार्रवाई की गयी है उनको विगत माह के दौरान कई बार नोटिस जारी किये जाने के बाद भी उनके द्वारा किसी भी प्रकार की पहल नहीं किये जाने पर ये कार्रवाई हुई है. कार्रवाई की एक प्रति जिला पदाधिकारी बांका को भी भेज दी गयी है. साथ ही संबंधित बैंकों को भी पत्र जारी कर संबंधित विभाग के खाते के लेन देन पर रोक लगाने की बात कही गयी है.
