बांका: बाराहाट प्रखंड क्षेत्र के कमलपुर में प्रेमिका की हत्या के विरुद्ध मात्र 13 दिनों की सुनवाई में प्रेमी को उम्रकैद की सजा मंगलवार को सुना कर नया इतिहास रचा है. मालूम हो कि अप्रैल 2015 में बाराहाट के कमलपुर गांव में एक विवाहित महिला की हत्या कर दी गयी थी. थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने आधुनिक तरीके से अनुसंधान के हत्यारोपी के निकट पहुंच कर उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया. मोबाइल ट्रेकिंग के आधार पर अनुसंधान जारी की गयी जिसमें कमलपुर गांव निवासी सतीश दास उर्फ पिंटू दास को गिरफ्तार कर उससे कड़ी पूछताछ की गयी.
इसमें उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि उक्त महिला से प्रेम प्रसंग था. विवाह के लिए बीच में आने के साथ उसे मोबाइल फोन से बुला कर उसकी हत्या कर रास्ते से हटाया गया है. इसके बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया. बांकी का काम स्पीडी ट्रायल प्रभारी सअनि शुभकांत चौधरी ने बखूबी पूरा किया. इनके कार्यशैली से मात्र 13 दिनों के ट्रायल में ही हत्यारोपी को दोषी पाकर उसे उम्रकैद की सजा दिलवायी.
अपर जिला एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बांका के विजय बहादुर यादव ने यह सजा अभियुक्त को दोषी पाकर सुनायी. इसके लिए 8 तिथियों में 10 गवाह एवं साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किये गये थे. इसमें अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता राज किशोर प्रसाद व बचाव पक्ष से अधिवक्ता अरविंद कुमार ने बहस में हिस्सा लिया.
