आचार संहिता उल्लंघन मामले में सांसद को मिली जमानत

बिना अनुमति के महाराणा प्रताप चौक से रमेश चौक तक चुनावी नारे लगाते हुए कई वाहनों से आगमन की बात कही गई थी

औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी न्यायाधीश कुमार अभिजीत राय की अदालत से आचार संहिता उल्लंघन मामले में औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा सहित अन्य को जमानत मिल गई. सांसद के साथ राजद नेता उदय कुमार, विकास कुमार वर्मा और मुकेश कुमार ने कोर्ट में हाजिर होकर जमानत प्राप्त किया. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सांसद की ओर से वरीय अधिवक्ता जगनारायण सिंह ने सांसद सहित चारों को जमानत देने का आग्रह किया जिसे न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया. अधिवक्ता ने बताया कि सदर अंचलाधिकारी ने 21 मार्च 2024 को आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में नगर थाना कांड संख्या -237/24 दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि बिना अनुमति के महाराणा प्रताप चौक से रमेश चौक तक चुनावी नारे लगाते हुए कई वाहनों से आगमन की बात कही गई थी.

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By SUDHIR KUMAR SINGH

SUDHIR KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

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