गबन के आरोप में बसडीहा पैक्स अध्यक्ष को तीन साल का कारावास

जुर्माना नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगी.

औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शोभित सौरभ ने जीआर-1921/19, टंडवा थाना कांड संख्या 70/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन अभियुक्त को सजा सुनाई है. अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि न्यायालय ने अभियुक्त को भादंवि की धारा 406 और 420 के तहत दोषमुक्त कर दिया और भादंवि की धारा 409 के तहत दोषी करार देते हुए तीन साल कठोर कारावास की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगी. अभियोजन की ओर से घटना के समर्थन में पांच गवाही हुई. बचाव पक्ष से एक भी गवाह नहीं आया. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक नवीनगर सहकारिता प्रसार पदाधिकारी नीरज कुमार ने 17 अक्तूबर 2019 को सरकारी राशि गबन का आरोप बसडीहा पैक्स अध्यक्ष कैलाश यादव पर लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि बसडीहा पंचायत के किसानों से क्रय 573.53 क्विंटल सीएमआर चावल राज्य खाद्य निगम औरंगाबाद को 31 जुलाई 2019 तक आरोपित पैक्स अध्यक्ष कैलाश द्वारा जमा करना था. 573.53 क्विंटल सीएमआर जिसका मूल्य 14,03,212 रुपये होता है, जो जमा नहीं हुआ. यह सरकारी राशि का गबन है. अभियुक्त 30 माह से जेल में बंद है. अभियुक्त पर 17 अगस्त 2020 को आरोप गठन हुआ था.

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By Prabhat Khabar News Desk

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