Aurangabad News : लोक अदालत में 14 बेंचों पर वादों का होगा निबटारा, 1978 मामले चिह्नित

Aurangabad News:आठ मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, जिला जज ने तैयारियों की दी जानकारी

औरंगाबाद शहर.

राष्ट्रीय लोक अदालत सुलहनीय वादों के निस्तारण का सशक्त माध्यम है. आठ मार्च को लगने वाली लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की गयी है. बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राज कुमार ने प्रेस कान्फ्रेंस का आयोजन किया और इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर की गयी तैयारी की जानकारी से अवगत कराया. जिला जज ने न्यायालयों से संबंधित सुलहनीय वादों में अब तक की गयी कार्रवाई का विस्तृत बयोरा भी उपलब्ध कराया. कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए न्यायालय में लंबित सभी तरह के सुलहनीय वादों से संबंधित नोटिस को पुलिस के माध्यम से पक्षकार को हस्तगत कराया गया है. साथ ही तामिला प्रतिवेदन पर प्राप्त मोबाइल संख्या के आधार पर कार्यालय द्वारा उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन उपस्थित रहने के लिए भी सूचना दी गयी है. जिला जज ने बताया कि सभी संबंधित विभागों, न्यायालय तथा संबंधित पदाधिकारियों के साथ कई दौर की बैठक हुई है. सभी के सार्थक सहयोग के प्रतिफल के रूप में राष्ट्रीय लोक अदालत में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. राष्ट्रीय लोक अदालत में त्वरित निस्तारण हेतु गठित बेंच के बारे में जानकारी दी. बताया कि औरंगाबाद जिला एवं दाउदनगर अनुमंडलीय न्यायालय को मिलाकर इस बार सर्वाधिक कुल 14 बेंचों का गठन किया गया है. प्राधिकार के सचिव सुकुल राम ने बताया कि प्रारंभिक स्तर पर अभी तक 1978 सुलहनीय वाद जो न्यायालय में लंबित है, उसे चिह्नित किया गया है. 66 वादों में निस्तारण के लिए सहमति प्रदान की गयी है. वहीं पांच हजार नोटिस निर्गत किया गया है. साथ ही प्री-लिटिगेशन के अंतर्गत 4200 से अधिक बैंक ऋण संबंधित मामलों में पक्षकारों को नोटिस किया गया है जिसमें 103 से अधिक ऋण वादों के निस्तारण के लिए सहमति प्राप्त हो गयी है. 1200 से अधिक मामलों को इस लोक अदालत में निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है और इनसे संबंधित नोटिस भेजा गया है. जिला जज और सचिव द्वारा जिले वासियों से संयुक्त रूप से आह्वान किया गया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का ज्यादा-से ज्यादा लाभ उठायें.

बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक

प्रेस कांफ्रेंस के बाद जिला जज ने बीमा कंपनी के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं के साथ दूसरी बैठक की. बीमा कंपनी से संबंधित मामलों को गया जिला में बने विषेश ट्रिब्युनल के माध्यम से ज्यादातर मामलों के निस्तारण की कार्रवाई की जायेगी तथा कुछ मामले जो पुराने हैं जिसे चिह्नित किया जायेगा, इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण की कार्रवाई की जायेगी. इस बैठक में जिला जज द्वारा बीमा कंपनी के अधिवक्ताओं से बीमा से जुड़े पुराने मामले जो न्यायालय में लंबित है उसे प्राथमिकता देते हुए निस्तारण करने की बात कही.

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By Prabhat Khabar News Desk

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