औरंगाबाद नगर : शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने डकैती मामले की सुनवाई करते हुए एक डकैत अमरनाथ पासवान उर्फ गुड्डू पासवान को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही, 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
यह फैसला दाउदनगर थाना कांड संख्या53/11 के धारा 396 के तहत सुनाया गया है. मामला यह है कि 4 मई 2011 की रात दाउदनगर के पुराने शहर में डकैतों ने अधिवक्ता मनोज कुमार के घर पर डकैती की थी. विरोध करने पर उक्त मुहल्ले के एक व्यक्ति भरत मिश्रा को गोली व चाकू मार कर जख्मी कर दिया था. इलाज के क्रम में भरत मिश्रा की मौत हो गयी थी. इस घटना में अन्य कई डकैत पकड़े गये थे, जिसमें अमरनाथ उर्फ गुड्डू पासवान का नाम सामने आया था. इस कांड में अभियोजन पक्ष से एपीपी बीरू प्रसाद व बचाव पक्ष से अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह ने बहस की.
