औरंगाबाद नगर : मंगलवार को व्यवहार न्यायालय के अपर व जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय महेंद्र प्रसाद की अदालत ने दोहरे हत्याकांड की सुनवाई करते हुए तीन आरोपित ओमप्रकाश यादव, उपेंद्र यादव, संजय यादव को उम्रकैद की सजा सुनायी है. तीनों आरोपित उपहारा थाना क्षेत्र के अमारी टोले अमरपुर गांव के रहनेवाले हैं. यह फैसला उपहारा थाना कांड संख्या 37-12 में सुनाया गया है.
मामला यह है कि उपहारा गांव में रास्ता विवाद को लेकर गोलीबारी वर्ष 2012 में हुई थी. इस गोलीबारी की घटना में राघव यादव, रामेश्वर यादव की मौत हो गयी थी. घटना से संबंधित प्राथमिकी मृतक के पुत्र रमेश कुमार के बयान पर उपहारा थाना में दर्ज हुई थी, जिसमें कुल 11 लोगों को नामजद आरोपित बनाया गया था. न्यायाधीश ने अपर लोक अभियोजक अनिल चतुर्वेदी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता जगनारायण यादव की बहस सुनने के बाद ओमप्रकाश यादव, उपेंद्र यादव व संजय यादव को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है. यह फैसला तीन साल बाद आया है.
