औरंगाबाद नगर : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय महेन्द्र प्रसाद की अदालत ने हत्या मामले की सुनवाई करते हुये रफीगंज थाना क्षेत्र के नइकी गांव निवासी सुरेश यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह फैसला रफीगंज थाना कांड संख्या 113/14 के धारा 147,148, 341, 323, 326,307, 338, 302 एवं 27 अर्म्स एक्ट के तहत सुनाया गया है. पूरा मामला यह है कि 17 जुलाई 2014 को जमीनी विवाद को लेकर नइकी गांव में मारपीट व गोलीबारी की घटना घटी थी.
इस घटना में मजदूर सीताराम यादव निवासी चंदौल गंभीर रूप से जख्मी हो गये थे. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी. इस घटना की प्राथमिकी रामप्रवेश यादव के बयान पर रफीगंज थाने में दर्ज करायी गयी थी. घटना के बाद से ही सुरेश यादव जेल में बंद है. बुधवार को एपीपी इंद्रदेव यादव एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अर्जुन यादव की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपित को उम्रकैद की सजा सुनाई.
