औरंगाबाद नगर : मंगलवार को औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (षष्टम) विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए महेंद्र महतो व राजेंद्र महतो को उम्रकैद की सजा सुनाई है और 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. सजा पाये दोनों लोग ओबरा थाने के देवकली गांव के रहनेवाले हैं. यह फैसला ओबरा थाना कांड संख्या 61/2002 में धारा 302 व 34 भादवि के तहत सुनाया गया है.
गौरतलब है कि 13 मई, 2002 की शाम आेबरा थाने के देवकली गांव निवासी राजकुमार मिस्त्री के बेटे काशी शर्मा को गांव के ही कुछ लोग बहला-फुसला कर घर से बाहर ले गये, जहां नदी के किनारे गला दबा कर काशी की हत्या कर दी.
मृतक के पिता के बयान में ओबरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, जिसमें राजेश्वर मिस्त्री, राजेंद्र मिस्त्री, सुरेंद्र मिस्त्री, भुवनेश्वर मिस्त्री, योगेंद्र मिस्त्री, महेंद्र महतो व राजेंद्र महतो को आरोपित बनाया गया था. अब कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (पष्टम) ने महेंद्र महतो व राजेंद्र महतो को धारा 302 में दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
