Arwal News (मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट): अरवल में गोली मारकर हत्या करने के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रवि रंजन मिश्रा की अदालत ने आरोपी चंदन कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर कुल एक लाख 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
हत्या के मामले में सुनाई गई सजा
न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोपी को उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. वहीं 27 आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी दी गई है.
गवाही नहीं देने पर की थी हत्या
अपर लोक अभियोजक बिंदु भूषण प्रसाद ने बताया कि अरवल थाना कांड संख्या 240/23 में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 14 मई 2023 को आरोपी चंदन कुमार ने पुरानी केस में गवाही नहीं देने से नाराज होकर श्याम किशोर शर्मा को गोली मार दी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी.
कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्य
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से डॉक्टर, अनुसंधानकर्ता समेत कई गवाहों के बयान न्यायालय में प्रस्तुत किए गए. सभी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई.
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