बैठक. बिहार विधान परिषद के चुनाव को लेकर अाचार संहिता लागू
अरवल ग्रामीण : बिहार विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र 2 गया स्नातक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में आचार संहिता प्रभावी ढंग से लागू हो गया है. इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली द्वारा इस संबंध में छह फरवरी को प्रेस नोट जारी किया गया है. इसके तहत अधिसूचना का प्रकाशन 13 फरवरी , नामांकन की तिथि 20 फरवरी, स्क्रूटनी 21 फरवरी, नामांकन वापसी कि तिथि 23 फरवरी तथा मतदान की तिथि नौ मार्च 2017 को प्रात: आठ बजे से अपराह्न चार बजे तक निर्धारित मतदान केंद्रों पर होगी. शिक्षक निर्वाचन मतगणना की तिथि 15 मार्च निर्धारित की गयी है. उक्त बातें जिला पदाधिकारी
आलोक रंजन घोस ने समाहरणालय के सभाकक्ष में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहीं. इन्होंने बताया कि छह फरवरी से ही इस जिला में संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है. अरवल जिले में छह मतदान केंद्र बनाये गये हैं. जो सभी प्रखंड मुख्यालय में स्थापित किया गया है. स्नातक निर्वाचन के लिए निर्वाचकों की कुल संख्या 4453 है. जिसमें पुरुष 3793 एवं महिला 660 है. चुनाव व्यवस्था को सुचारू ढंग से सम्पन्न करने के लिए सभी कोषांगों का नोडल पदाधिकारी को बनाया गया है.
सुझाव व समस्या के निदान के लिए हेल्पलाइन नंबर निर्धारित किया गया है जिसका नंबर -06337-229099 एवं 06337-228888 है. आचार संहिता लागू होने के बाद मंत्री या सरकारी वाहन में बीआइपी लाइट व सायरण का प्रयोग नहीं किया जायेगा. साथ ही अतिथि गृह में रूकने को वर्जित किया गया है. मतदान के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कर दिया जायेगा. साथ ही वाहन का प्रयोग बगैर अनुमति के बगैर नहीं करने को कहा गया है. इस अवसर पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी महफुज आलम, डीपीआरओ सत्येंद्र प्रसाद, संतोष कुमार उप निर्वाचन पदाधिकारी के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.
डीएम ने प्रेस वार्ता कर विधान परिषद चुनाव की दी जानकारी
13 फरवरी को होगा अधिसूचना का प्रकाशन
