अरवल : व्यवहार न्यायालय अरवल के एसीजेऐम के न्यायालय में मारपीट के मामले में आरोपित पति एवं पत्नी को सजा सुनायी गयी है. इसके तहत एक-एक वर्ष की सश्रम कारावास एवं 1-1 हजार रुपये की अर्थदंड की सजा को सुनायी गयी है. मिली जानकारी के अनुसार व्यवहार न्यायालय अरवल के एसी जेएम अरुण कुमार के न्यायालय में करपी थाना कांड संख्या 3/98 के तहत कलावती देवी व उनके पति ललन राम पर धारा 323, 504 के तहत मुकदमा दर्ज था. जिसकी सुनवाई के तहत आरोप सत्य पाये जाने पर दोनों आरोपितों को एक-एक वर्ष की सश्रम कारावास एवं 1-1 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया गया है.
अभियोजन पदाधिकारी हीरा लाल गुप्ता ने बताया कि बंभई गांव निवासी कलावती देवी व ललन राम के विरुद्ध अनिल राम बंभई निवासी ने मारपीट की रपट करपी थाने में दर्ज करायी थी.
