आरा.
बड़हरा प्रखंड के नथमलपुर गांव के एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दशम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवानंद मिश्रा के कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी पाये गये नथमलपुर गांव निवासी नित्यानंद सिंह को मृत्युदंड व जुर्माने की सजा सुनायी है. इस मामले में कोर्ट ने चार मार्च को ही आरोपित को दोषी करार दिया था.अभियोजन की ओर से बहस करनेवाले लोक अभियोजक नागेश्वर दुबे ने बताया कि 29 दिसंबर, 2019 की सुबह नथमलपुर बाजार में ओम नारायण गुप्ता अपनी कपड़ा व सोना-चांदी की दुकान पर पूजा कर रहे थे और उनके भाई श्रीमन नारायण गुप्ता दुकान में थे. उसी दौरान गांव के ही अपराधी मोटरसाइकिल से आये और श्रीमन नारायण गुप्ता को पिस्तौल से गोली मार दी. गोली लगने से जख्मी श्रीमन नारायण को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन उनकी हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया. उसी दिन दोपहर में पटना के एक निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जख्मी व्यवसायी की मौत हो गयी थी. घटना को लेकर मृतक के भाई ओम नारायण गुप्ता ने नित्यानंद सिंह व उसके भाई रवि सिंह समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें बताया गया था कि रंगदारी नहीं देने पर घटना को अंजाम दिया गया. इस मामले में अभियोजन की ओर से सात गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. लोक अभियोजक ने बताया कि सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने नित्यानंद सिंह को हत्या का दोषी पाते हुए मृत्युदंड व जुर्माने की सजा सुनायी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
