तेजाब फेंककर जलाने के मामले में दोषी को पांच वर्षों की सजा

15 मई 2024 को उदवंतनगर थाना के पीअनिया गांव में हुई थी घटना

आरा.

तेजाब फेंककर जलाने के एक मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कुमार झा ने मंगलवार को दोषी संजय यादव को पांच वर्षों का कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रामप्रसाद राम ने बहस किया था.

उन्होंने बताया कि 15 मई, 2024 को उदवंतनगर थाना अंतर्गत पीअनिया गांव निवासी बृजमोहन राय अपने घर के दरवाजे पर बैठा हुआ था. इसी दौरान आपसी दुश्मनी को लेकर उस पर तेजाब फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया था. घटना को लेकर उसकी पत्नी रीना देवी ने संबंधित थाने में उक्त दोषी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने तेजाब फेंककर जख्मी करने का दोषी पाते हुए संजय यादव को उक्त सजा सुनायी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By DEVENDRA DUBEY

DEVENDRA DUBEY is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >