हत्या मामले में युवक को सुनायी गयी उम्रकैद की सजा

न्याय मंडल अररिया के एडीजे-04 रवि कुमार की अदालत ने तेज धारदार हथियार से समूचे जिस्म को गोद-गोद कर जघन्य हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर जिला मुख्यालय के ककोरबा बस्ती वार्ड 28 निवासी 23 वर्षीय तबारक, पिता महरबा को उम्रकैद की सजा सुनायी है.

अररिया नदी किनारे पासीखाना के पास की है घटना अररिया. न्याय मंडल अररिया के एडीजे-04 रवि कुमार की अदालत ने तेज धारदार हथियार से समूचे जिस्म को गोद-गोद कर जघन्य हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर जिला मुख्यालय के ककोरबा बस्ती वार्ड 28 निवासी 23 वर्षीय तबारक, पिता महरबा को उम्रकैद की सजा सुनायी है. आरोपित को कारावास की सजा के अलावा विभिन्न धाराओं में 15-15 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है. जानकारी देते सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि यह सजा एसटी 447/2023 अररिया थाना कांड संख्या 193/2023 दिनांक 28 फरवरी 2023 में सुनायी गयी है. बताया गया कि 28 फरवरी 2023 की रात 08 बजे के करीब अररिया नदी किनारे के पास अवस्थित पासीखाना के निकट सोहेल को बहला-फुसलाकर ताड़ी पिलाने ले गया था. जहां उसकी हत्या कर दी गयी थी. आरोपित सोनू के बताये जगह पर सोहेल का मृत शरीर पाया गया. सोहेल के शरीर के कई हिस्से कटे हुए मिले थे. ऐसा लग रहा था कि तेज़ धारदार हथियार से शरीर को काट कर जख्मी किया गया था. अत्यधिक खून बहने से सोहेल की मौत हो गयी थी. सोनू ने शव को नदी किनारे फेंक दिया था. इस मामले में सोहेल के परिजन मो तौहीद ने आरोपितों के विरुद्ध अररिया थाना में केस दर्ज कराया था. बचाव पक्ष से अधिवक्ता चंद्रानंद चौधरी व चंद्रकांत मिश्रा ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगायी थी. इसी हत्याकांड मामले में विगत 05 जून 2025 को ककोरवा बस्ती निवासी 21 वर्षीय सोनू उर्फ मीर मोसाबीर पिता मो वसीम व 28 वर्षीया जनिरा उर्फ जहांआरा पति मो पप्पू को उम्रकैद की सज़ा सुनायी गयी है.

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