दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 वर्ष की सजा

10 हजार का लगाया जुर्माना

अररिया. गुरुवार को न्यायमंडल अररिया के एडीजे-06 सह पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज अजय कुमार की अदालत ने 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती करने का मामला प्रमाणित होने पर जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र के भदेश्वर वार्ड संख्या 02 के अनिल ऋषिदेव पिता फूच्छु ऋषिदेव को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. आरोपित को कारावास की सजा के अलावा 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है. इस संबंध में सरकार की ओर से पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी डॉ श्यामलाल यादव ने बताया कि पीड़िता सह सूचिका को वर्तमान में 02 साल का बच्चा है. पीड़िता सह सूचिका को डीएलएसए के माध्यम से विक्टिम कंपनसेशन फंड से 07 लाख रुपये देने का आदेश जारी किया गया है. जिसमें पीड़िता सह सूचिका को पूर्व में 03 लाख रुपये दिया जा चुका है. शेष बचे 04 लाख रुपये पीड़िता सह सूचिका व उसके बच्चे के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलने पर जमा किया जायेगा. जब बच्चा बालिग होगा तो उस खाते से रुपए निकालने का हकदार होगा. पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी श्यामलाल यादव ने बताया कि यह आदेश न्यायालय के न्यायाधीश श्री कुमार ने स्पेशल (पॉक्सो) 06/2022 में दिया है. घटना 27 जनवरी 2021 की संध्या 05 बजे की है. आरोपित ने ग्राम भदेश्वर में सूचिका सह पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. मामले को लेकर महिला थाना कांड संख्या 92/2021 दिनांक 11 जुलाई 2021 दर्ज किया गया था. केस आइओ द्वारा न्यायालय में चार्जशीट 23 फरवरी 2022 को समर्पित किया था. जबकि आरोप गठन (चार्जफ्रेम) 23 फरवरी 2023 को हुआ था. जिसमें आरोपित ने अपने आप को निर्दोष बताया था. आरोप गठन (चार्जफ्रेम) के बाद 15 मार्च 2023 से साक्ष्य प्रारंभ किया गया. सभी साक्षयों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. साक्षियों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश अजय कुमार ने आरोपी को दोषी पाया. बचाव पक्ष से अधिवक्ता कश्यप कौशल ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगाया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय के न्यायाधीश अजय कुमार ने आरोपी की सज़ा मुकर्रर की.

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