अररिया में बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई : दो बच्चों को कराया गया मुक्त, मिलेगी आर्थिक सहायता

अररिया जिला मुख्यालय में शुक्रवार को श्रम विभाग के धावा दल ने बाल मजदूरी के खिलाफ दो नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया. यह कार्रवाई जिला मुख्यालय के काली मंदिर चौक स्थित एक मिठाई की दुकान व ईदगाह चौक के एक गैरेज में की गयी

अररिया. अररिया जिला मुख्यालय में शुक्रवार को श्रम विभाग के धावा दल ने बाल मजदूरी के खिलाफ दो नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया. यह कार्रवाई जिला मुख्यालय के काली मंदिर चौक स्थित एक मिठाई की दुकान व ईदगाह चौक के एक गैरेज में की गयी, जहां नाबालिग बच्चे काम करते पाये गये. इस अभियान का उद्देश्य बाल श्रम के उन्मूलन व बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना है. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अमित कुमार कश्यप के नेतृत्व में धावा दल ने दोनों दुकानों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान नाबालिग बच्चों से उनकी उम्र पूछी गयी व बाल श्रम की पुष्टि होने पर उन्हें तुरंत मुक्त कराया गया. श्री कश्यप ने बताया कि बाल मजदूरी के खिलाफ यह अभियान निरंतर जारी रहेगा. दोषी दुकान संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जायेगी व प्रत्येक पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा. भविष्य में भी जुर्माने का प्रावधान लागू रहेगा. मुक्त कराये गये बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जहां उनकी काउंसेलिंग की जायेगी जिससे वे दोबारा बाल श्रम की ओर न लौटें. सीडब्ल्यूसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद श्रम विभाग बच्चों के घर जाकर स्थल निरीक्षण करेगा. इस आधार पर बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जायेगा. इसके अतिरिक्त प्रत्येक बच्चे को तत्काल सहायता के रूप में 3000 रुपये प्रदान किये जायेंगे. साथ ही उनके नाम पर 25,000 रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट किया जायेगा, जिसे वे 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर निकाल सकेंगे. श्रम पदाधिकारी ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से बाल श्रम जैसी सामाजिक बुराई को रोकने में मदद मिलेगी.

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