अररिया. शनिवार को न्यायमंडल अररिया के एडीजे 01 मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण कर गर्भवती करने के बाद गर्भपात कराने का मामला प्रमाणित होने पर जिले के कुर्साकांटा थाना क्षेत्र पगुआ गांव के 26 वर्षीय मुन्ना कुमार सिंह पिता भगवान लाल सिंह को 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. दोषी युवक को कारावास की सजा के अलावा विभिन्न धाराओं में 01 लाख 01 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. यह सजा एसटी 140/2025 में सुनाई गई है. सजा के बिंदु पर आरोपी युवक के अधिवक्ता क्रमशः देव नारायण सेन, अशोक कुमार मिश्रा, अरुण कुमार ठाकुर व दिव्य ज्योति सेन ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी थी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने दोषी युवक की सजा मुकर्रर की.
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