समय पर सभी टैक्सों का करें भुगतान : डीटीओ

वाहन की बिक्री व टैक्स भुगतान को लेकर दिये कई निर्देश

वाहन पंजीकरण में होने वाली देरी पर विभाग सख्त जिला परिवहन पदाधिकारी ने वाहन विक्रेताओं के साथ की बैठक अररिया. जिले के सभी अधिकृत वाहन विक्रेताओं की बैठक शनिवार को जिला परिवहन कार्यालय सभागार में आयोजित की गयी. जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार सज्जन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वाहन पंजीकरण की प्रक्रिया को सुचारू बनाने, राजस्व संग्रहण व्यवस्था को मजबूत बनाने, परिवहन नियमों के सख्ती पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराने पर विस्तृत चर्चा की गयी. बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी ने सभी वाहन विक्रेताओं को वाहन की बिक्री के दौरान रोड टैक्स सहित अन्य देय सरकारी शुल्क का ससमय ऑनलाइन भुगतान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि टैक्स भुगतान में होने वाली अनावश्यक देरी को सरकारी राजस्व की हानि माना जायेगा. ऐसी परिस्थिति में लगने वाला ब्याज व अर्थदंड वाहन विक्रेताओं को वहन करना पड़ेगा. वाहन पंजीकरण के लिये आवश्यक सभी दस्तावेज फार्म-20, फार्म-21, सेल लेटर आदि वाहन बिक्री के 24 से 48 घंटे के भीतर वाहन पोर्टल पर अपलोड कराने के लिए वाहन विक्रेताओं को निर्देशित किया गया. बताया गया कि दस्तावेजों को अपलोड करने में होने वाली देरी या इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होने से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने में विलंब होता है. इससे वाहन खरीद करने वाले लोगों को कई तरह की असुविधा का सामना करना पड़ता है. वहीं इससे विभाग की छवि भी प्रभावित होती है. बैठक के क्रम में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट से संबंधित मामलों की गहन समीक्षा की गयी. सभी वाहन विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि नंबर प्लेट उपलब्ध होते ही उसे वाहन पर शीघ्रता से फिट किया जाये. संबंधित पोर्टल पर मार्क एज फिटेड की प्रविष्टि की जाये. बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगे वाहनों को शोरूम से बाहर नहीं निकालने की सख्त हिदायत वाहन विक्रेताओं को बैठक में दी गयी. जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि पोर्टल पर प्रविष्टि नहीं होने की वजह से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से संबंधित मैसेज वाहन खरीद करने वाले लोगों को प्राप्त हो रहा है. बैठक में 06 से 12 महीने से अधिक समय से लंबित वहान पंजीकरण संबंधी मामलों की गहन समीक्षा की गयी. 20 मार्च से पूर्व ऐसे सभी लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया. बैठक में स्पष्ट व पढ़ा जाने लायक दस्तावेज पंजीकरण के लिये पोर्टल पर अपलोड करने, वैसे वाहन जिनका इंश्योरेंस अवधि समाप्त हो चुका है. इसका नवीनीकरण कराने संबंधित दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड कराने का निर्देश दिया गया. डाकघर द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने में होने वाली देरी का मामला भी बैठक में उठाया गया. डाकघर के प्रतिनिधि ने बताया कि विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर आरसी का वितरण किया जाता है. यथाशीघ्र आरसी के लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित कराने का भरोसा उन्होंने दिलाया. बैठक में सड़क सुरक्षा संबंधी मामलों की विस्तृत चर्चा की गयी. इसके अनुपालन को लेकर वाहन चालकों को प्रेरित व जागरूक करने की अपील सभी वाहन विक्रेताओं से की गयी.

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