अररिया के मोहम्मद मेजर को सजा ए मौत, स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने पाया नाबालिग से दुराचार का दोषी

विशेष जज शशिकांत राय की अदालत ने जिले के भरगामा थाना क्षेत्र के वीरनगर पश्चिम के रहने वाले स्व शमशेर के 48 वर्षीय पुत्र आरोपी मेजर को फांसी की सजा दी है.

By Prabhat Khabar Print Desk | January 27, 2022 3:12 PM

अररिया. छह वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी पाया गया मेजर को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने सजा ए मौत की सजा सुनायी है. व्यवहार न्याायलय अररिया के एडीजे-6 सह पोक्सो एक्ट के विशेष जज शशिकांत राय की अदालत ने जिले के भरगामा थाना क्षेत्र के वीरनगर पश्चिम के रहने वाले स्व शमशेर के 48 वर्षीय पुत्र आरोपी मेजर को फांसी की सजा दी है.

सजा के साथ आर्थिक जुर्माना भी

धारा 376 भादवि के अन्तर्गत फांसी की सजा दी गयी है. वहीं, धारा 3(2) (5) एस.सी/एस.टी अधिनियम के अन्तर्गत आजीवन सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. इतना ही नहीं, पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत पीड़िता को दस लाख रुपये प्रतिकर दिये जाने का भी आदेश दिया है.

पहली दिसंबर 2021 की है घटना

दुष्कर्म का दोषी मेजर अररिया जिला अन्तर्गत भरगामा थाना क्षेत्र के वीरनगर पश्चिम के रहने वाले है. यह सजा स्पेशल पोक्सो केस नंबर- 01/2022 मे दिया गया है. इस मामले में विस्तृत जानकारी देते हुए पोक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल पीपी) डॉ श्याम लाल यादव ने बताया कि घटना पहली दिसंबर 2021 को 8 बजे शाम की है.

मां के बयान पर दर्ज हुआ मामला

घटना को लेकर पीड़िता की मां ने महिला थाना अररिया में कांड संख्या- 137/2021 दर्ज करवाया था. आरोपी के विरूद्ध चार्जशीट 12 जनवरी 22 को लिखते हुए न्याायलय के सुपुर्द किया गया था. जिसमें न्याायलय द्वारा 20 जनवरी को धारा 376 भादवि, धारा-4 पोक्सो अधिनियम एवं धारा 3(2) (5) एस.सी/एस.टी अधिनियम के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया. वही, 22 जनवरी को आरोप गठन के बिन्दु पर सुनवाई हुई.

गवाहों की गवाही से साबित हुआ अपराध

इधर, न्यायालय में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों की गवाही से संतुष्ट होकर एडीजे-6 सह पोक्सो एक्ट के स्पेशल जज शशिकांत राय ने आरोपी को दोषी पाया. सजा पर अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओ ने अपना-अपना पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय के न्यायाधीश श्री राय ने सजा सुनायी.

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