जिले में एलपीजी, पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति व वितरण मामलों की हो रही नियमित निगरानी

अररिया में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। उपभोक्ताओं से अनावश्यक खरीदारी न करने की अपील की गई है।

प्रतिनिधि, अररिया जिलाधिकारी विनोद दूहन के निर्देश पर जिले में रसोई गैस व पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू उपलब्धता व वितरण सुनिश्चित कराने के लिये इसकी बिक्री की सतत निगरानी की जा रही है. ताकि एलपीजी सिलेंडर व पेट्रोल-डीजल के अनावश्यक जमाखोरी, कालाबाजारी अवैध बिक्री पर प्रभावी रोक लगाई जा सके. सूचना जनसंपर्क कार्यालय से मिली जानकारी मुताबिक जिले में एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता सामान्य बनी हुई है. सुचारू रूप से उपभोक्ताओं को इसकी आपूर्ति की जा रही है. जिला प्रशासन ने आम उपभोक्ताओं से एलपीजी सिलेंडर व पेट्रोल-डीजल की अनावश्यक खरीदारी से बचने की अपील की है. गुरुवार को जिले के दो गैस एजेंसियों पर जिलाधिकारी द्वारा गठित अधिकारियों की विशेष टीम द्वारा जांच की गयी. इस क्रम में आपूर्ति व स्टॉक पंजी का मिलाना किया गया. वहीं एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति व वितरण से जुड़ी उपभोक्ताओं की शिकायत के त्वरित समाधान के लिये जिला नियंत्रण कक्ष लगातार सक्रिय है. अब तक नियंत्रण कक्ष के माध्यम से प्राप्त 604 में से 588 शिकायतों को निष्पादन किया जा चुका है. शेष 16 मामलों के त्वरित समाधान को लेकर संबंधित एजेंसी को निर्देशित किया गया है. वहीं पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आलोक में पेट्रोल व डीजल के असामान्य भंडारण, जमाखोरी व अनधिकृत खरीद-बिक्री पर रोक के लिये जिलाधिकारी विनोद दूहन ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है. इसमें औद्योगिक व व्यावसायिक उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अधिकृत उपभोक्ता पंपों से ही करने का निर्देश दिया गया है. खुदरा विक्रय केंद्रों को निर्देशित किया गया है कि वे केवल वाहनों के टैंक व पीईएसओ से अनुमोदित कंटेनरों में ही एचएसडी की बिक्री करें. किसी एक ग्राहक व वाहन को प्रतिदिन 200 लीटर से अधिक एचएसडी की बिक्री नहीं करने के लिये निर्देशित किया गया है. खरीदे गये ईंधन की पुन: बिक्री पर सख्त पाबंदी लगाई गयी है. जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी को अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता व वितरण व्यवस्था की समुचित निगरानी करने के लिये निर्देशित किया गया है. किसी प्रकार की जमाखोरी, कालाबाजारी व अनियमितता की सूचना पर त्वरित कार्रवाई के लिये निर्देशित किया गया है. रिटेल आउटलेट पर भीड़ नियंत्रण व विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यकतानुसार पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है. आम नागरिकों से अपील की गयी है कि वे अपनी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही ईंधन की खरीद करें व किसी भी भ्रामक सूचना या अफवाह पर ध्यान न दें.

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Author: Pankaj jha

Published by: Janardan Pandey

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