अररिया : व्यवहार न्यायालय अररिया के षष्टम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मिथिलेश कुमार ने मारपीट की घटना प्रमाणित होने पर रामपुर मोहनपुर निवासी महावीर प्रसाद साह व उनके पुत्र विमल कुमार साह को तीन माह के कारावास की सजा सुनायी है. वहीं महावीर साह के एक अन्य पुत्र अरुण साह को तीन वर्ष कारावास की सजा दी है. साथ ही आर्थिक दंड के रूप में तीन हजार रूपया जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है.
मारपीट मामले में तीन को कारावास की सजा
अररिया : व्यवहार न्यायालय अररिया के षष्टम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मिथिलेश कुमार ने मारपीट की घटना प्रमाणित होने पर रामपुर मोहनपुर निवासी महावीर प्रसाद साह व उनके पुत्र विमल कुमार साह को तीन माह के कारावास की सजा सुनायी है. वहीं महावीर साह के एक अन्य पुत्र अरुण साह को तीन वर्ष कारावास की […]

घटना चार नबंवर 1988 की बतायी जाती है. जानकारी मुताबिक रामपुर मोहनपुर गांव के चारों असामी क्रमश: महावीर प्रसाद साह व उनके तीन पुत्र क्रमश: विमल कुमार साह, मनोज कुमार साह व अरूण प्रसाद साह ने एकमत होकर दिवाकर मंडल और उनके भाई सुधाकर मंडल का उनके जमीन पर अनाधिकार रूप से प्रवेश करते हुए दिवाकर मंडल को धारदार हथियार से मार कर घायल कर दिया था
मारपीट की घटना के बाद दिवाकर मंडल पिता धनलाल मंडल ने रामपुर मोहनपुर गांव के ही महावीर प्रसाद साह सहित उनके तीनों लड़कों के विरूद्ध थाना में आवेदन दिया था. हालांकि चारों आरोपियों ने 23 मार्च 1995 को कोर्ट में उपस्थित होकर अपने आप को निर्दोष बताया था.