दुष्कर्म के दोषी को 14 वर्ष की सश्रम कारावास

विभिन्न धाराओं में लगाया गया 53 हजार रुपये का जुर्माना

अररिया. स्पीडी ट्रायल के तहत न्याय मंडल अररिया के एडीजे 01 मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने जिले के पलासी थाना क्षेत्र के पचेली गांव का रहने वाला 24 वर्षीय दोषी युवक फैजान पिता इमरान को शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण कर गर्भवती बनाने का मामला प्रमाणित होने पर 14 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. आरोपी युवक को कारावास की सजा के अलावा विभिन्न धाराओं में 53 हजार रुपया जुर्माना लगाया गया है. वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी युवक को 01 वर्ष का साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी है. यह सजा एसटी 153/2024 में सुनायी गयी है. सरकार की ओर से एपीपी राजा नंद पासवान ने बताया कि जब पीड़िता शौच करने के लिए बांस के पेड़ के पीछे गयी तो युवक ने मौके का फायदा उठा कर पीड़िता के मुंह में कपड़ा ठूस दिया व भय दिखाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इस बीच अन्य सहयोगियों ने इस मामले का वीडियो बना लिया था. जब पीड़िता रोने लगी तो युवक ने कहा गया कि ज़्यादा रोओगी तो वीडियो बनकर फेसबुक पर वायरल कर देंगे. घटना के 02 माह बाद जब पीड़िता गर्भवती हो गयी तो इसकी जानकारी परिजनों सहित ग्रामीण पंचायत को हुई. जहां युवक व उसके परिजन नहीं माने. अंततः पीड़िता के द्वारा आरोपी युवक सहित अन्य के विरुद्ध महिला थाना में थाना कांड संख्या 08/2023 दर्ज कराया गया. एपीपी राजा नंद पासवान ने बताया कि कोर्ट में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने युवक को दोषी पाया. सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता मो मोजाहिद हुसैन ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने युवक की सजा मुकर्रर की.

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