तीन को आजीवन कारावास एक-एक लाख का जुर्माना

अररिया : व्यवहार न्यायालय अररिया के तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत लूटपाट की घटना करने तथा पुलिस बल पर फायरिंग करने की घटना प्रमाणित होने पर फारबिसगंज निवासी तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. आरोपियों में क्रमशः मो सुभान, विक्की यादव तथा […]

By Prabhat Khabar Print Desk | June 18, 2019 7:43 AM

अररिया : व्यवहार न्यायालय अररिया के तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत लूटपाट की घटना करने तथा पुलिस बल पर फायरिंग करने की घटना प्रमाणित होने पर फारबिसगंज निवासी तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

आरोपियों में क्रमशः मो सुभान, विक्की यादव तथा मोनू जैसवाल शामिल हैं. आजीवन कारावास के अलावा तीनो को विभिन्न धाराओं में एक-एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है. न्यायाधीश श्री श्रीवास्तव ने यह सजा एसटी मुकदमा संख्या 212/18 में सुनाया है.
घटना के संबंध में सरकार की ओर से प्रतिनियुक्त एपीपी राजा नंद पासवान ने बताया कि घटना 14 मई 2018 की दोपहर साढ़े तीन बजे की है. तीनों आरोपियों ने अररिया के हरियाबारा पेट्रोल पंप में लूटपाट की थी. सजा के बिंदु पर अपर लोक अभियोजक राजा नंद पासवान ने तीनों आरोपियों को सजा ए मौत देने की अपील की. वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्विजेन्द्र कुमार गुप्ता ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी.

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