यौनशोषण मामला : कहानी में ट्विस्ट, शादी करना चाहते हैं निखिल और पीड़िता

समझौते के लिए दिया संयुक्त आवेदन पटना : यौन शोषण मामले में गुरुवार को नया मोड़ आ गया. एससीएसटी की विशेष अदालत के जज अखिलानंद दूबे के समक्ष एक संयुक्त आवेदन देकर निखिल प्रियदर्शी ने पीड़िता के साथ समझौता और शादी करने की इजाजत मांगी है. इस आवेदन पर पीड़िता का हस्ताक्षर है. समझौता पत्र […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 26, 2017 7:42 AM
समझौते के लिए दिया संयुक्त आवेदन
पटना : यौन शोषण मामले में गुरुवार को नया मोड़ आ गया. एससीएसटी की विशेष अदालत के जज अखिलानंद दूबे के समक्ष एक संयुक्त आवेदन देकर निखिल प्रियदर्शी ने पीड़िता के साथ समझौता और शादी करने की इजाजत मांगी है. इस आवेदन पर पीड़िता का हस्ताक्षर है. समझौता पत्र में लिखा हुआ है कि शुभचिंतकों की सलाह पर हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया है. दोनों ने खुद को बालिग होने की भी बात कही है. इस आवेदन के बाद यह केस हल होता दिख रहा है.
सूत्रों कि मानें तो दोनों परिवार भी आपस में सहमत हो गये हैं. अब तक यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने निखिल के शादी करने के लिए तैयार होने से समझौता को राजी हुई है. इस मामले में अदालत ने आवेदन ले लिया गया है. लेकिन इस पर सुनवाई शुक्रवार को होगी. वहीं निखिल प्रियदर्शी के जमानत आवेदन पर 27 मई को सुनवाई होनी है.
अब इस केस में अदालत के फैसले पर सबकी निगाह लगी हुई है.
इधर, ब्रजेश पांडेय समेत तीन के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी : यौन शोषण पीड़िता और मुख्य आरोपी निखिल प्रियदर्शी के बीच समझौता तो हो गया. केस को लेकर बस कोर्ट का फैसला आना बाकी है. लेकिन बाकी अन्य आरोपितों के संबंध में पीड़िता ने कोई नरमी नहीं दिखायी है.
इधर, कोर्ट ने गुरुवार को पुलिस के आवेदन पर विचार करते हुए तीन लोगों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया है. इसमें ब्रजेश पांडेय, मृणाल किशोर और संजीत शर्मा शामिल हैं. बता दें कि पीड़िता ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2016 में उसे बोरिंग रोड स्थित पुष्पांजलि अपार्टमेंट में मृणाल किशोर के फ्लैट पर ले जाया गया था. यहां पर कोल्ड ड्रिंक में उसे नशीला पदार्थ पिलाया गया था. जब वह बेहोश होने लगी तो ब्रजेश और मृणाल ने उसके साथ छेड़छाड़ किया था.
देहरादून से हुई थी निखिल की गिरफ्तारी
निखिल प्रियदर्शी और उसके पिता की काफी दिनों तक चले खोजबीन के बाद पुलिस की स्पेशल टीम ने निखिल को देहरादून से गिरफ्तार किया था. उसके साथ उसके पिता भी मौजूद थे.
दोनों को पटना लाया गया था. तभी से दोनों बेऊर जेल में बंद है. गुरुवार को बेऊर जेल से ही निखिल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में संयुक्त आवेदन दिलवाया है. इसमें पीड़िता के भी हस्ताक्षर होने से मामला पूरी तरह से पलट गया है. मामले में आगे क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा.
यौन शोषण पीड़िता ने कांड संख्या 26/16 में एससीएसटी थाने में केस दर्ज कराया था. उसमें निखिल प्रियदर्शी पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया था. इसके अलावा धमकी देने, जाति सूचक गाली देने जैसे आरोप निखिल के पिता और भाई मनीष पर लगाया गया था. बाद में पीड़िता ने अपने बयान में यह भी बताया था कि कांग्रेस के नेता रहे ब्रजेश पांडेय, मृणाल पांडेय और संजीत शर्मा ने भी छेड़छाड़ किया था.
दूसरा केस पीड़िता ने बुद्धा कॉलोनी थाने में कांड संख्या 81/17 के तहत दर्ज कराया था. इसमें आरोप था कि उसकी पहचान को उजागर करने का प्रयास किया गया है. इस मामले में भी ब्रजेश समेत अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट देने की अपील की थी. कोर्ट ने वारंट जारी भी कर दिया था.

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