सिमरन कांड के आरोपितों को आजीवन कारावास

मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) : प्रथम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश केबी पांडेय ने जिले के चर्चित (सिमरन कांड) दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. न्यायाधीश ने दोनों आरोपितों को अंतिम सांस तक जेल में सजा भुगतने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि 24 फरवरी, 2015 […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 25, 2017 8:11 AM
मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) : प्रथम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश केबी पांडेय ने जिले के चर्चित (सिमरन कांड) दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. न्यायाधीश ने दोनों आरोपितों को अंतिम सांस तक जेल में सजा भुगतने का आदेश दिया है.
गौरतलब है कि 24 फरवरी, 2015 को नाबालिग युवती सिमरन ने ढाका के आजाद चौक निवासी शमीम, राजू मियां, महमद ईशरार सहित अन्य पर पांच वर्ष पहले नशे की सूई देकर यौनशोषण करने का आरोप लगाया था. इसके आधार पर ढाका थाना कांड संख्या 44/15 दुष्कर्म एवं पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. न्यायालय द्वारा पॉक्सो अधिनियम में आरोप गठित करते हुए मामले की सुनवाई की गयी. मुख्य आरोपित शमीम नेपाल जेल में बंद है.

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