IPL नाम के इस्तेमाल के खिलाफ दायर याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- दलील में कोई दम नहीं

IPL: केरल हाई कोर्ट ने IPL नाम के इस्तेमाल के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा- दलील में कोई दम नहीं है.

IPL: जनहित याचिका में दावा किया गया था कि बीसीसीआई की पेशेवर टी20 क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकती है.

याचिकाकर्ता ने इंडियन प्रीमियर लीग नाम के उपयोग को बताया अवैध

याचिकाकर्ता आशिक करोथ ने दलील दी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग नाम का उपयोग अवैध है. करोथ ने खुद को एक समाजसेवी कार्यकर्ता बताया.

कोर्ट ने कहा- रिट याचिका को जनहित याचिका में रखना उचित नहीं

केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस श्याम कुमार वी एम की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को हाल ही में पता चला है कि आईपीएल देश का आधिकारिक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, हालांकि यह कई सालों से चल रहा है. पीठ ने कहा, हमें उक्त दलील में कोई दम नहीं लगता, इसलिए हमें नहीं लगता कि इस रिट याचिका को जनहित याचिका के रूप में रखना उचित होगा.

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By ArbindKumar Mishra

मुख्यधारा की पत्रकारिता में 14 वर्षों से ज्यादा का अनुभव. खेल जगत में मेरी रुचि है. वैसे, मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर काम करता हूं. झारखंड की संस्कृति में भी मेरी गहरी रुचि है. मैं पिछले 14 वर्षों से प्रभातखबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इस दौरान मुझे डिजिटल मीडिया में काम करने का काफी अनुभव प्राप्त हुआ है. फिलहाल मैं बतौर शिफ्ट इंचार्ज कार्यरत हूं.

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