प्रसार भारती मैचों का विज्ञापनमुक्त लाइव फीड देने के लिये अधिकृत : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने स्टार स्पोर्ट्स इंडिया प्रा लि को करारा झटका देते हुए आज उसकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती को क्रिकेट मैचों की विज्ञापन के बिना ‘क्लीन फीड’ मुहैया कराने या विज्ञापन प्रसारित करने पर राजस्व का बंटवारा करने का आदेश देने के दिल्ली […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 27, 2016 9:54 PM

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने स्टार स्पोर्ट्स इंडिया प्रा लि को करारा झटका देते हुए आज उसकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती को क्रिकेट मैचों की विज्ञापन के बिना ‘क्लीन फीड’ मुहैया कराने या विज्ञापन प्रसारित करने पर राजस्व का बंटवारा करने का आदेश देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी.

न्यायमूर्ति ए के सीकरी और प्रफुल्ल सी पंत की पीठ ने स्टार स्पोर्ट्स इंडिया प्रा लि की अपील खारिज करते हुए कहा, ‘‘हमारी बहस से यह साफ हो गया है कि सिग्नल्स को विज्ञापनों के बिना साझा करना होगा और यदि सिग्नल्स में विज्ञापन भी शामिल किये जाते हैं तो फिर वहां राजस्व का भी बंटवारा करना होगा. ”
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2013 में फैसला दिया था कि जो भी प्रसारक राष्ट्रीय महत्व की खेल प्रतियोगिता का प्रसारण करेगा उसे बिना किसी विज्ञापन के इसे प्रसार भारती के साथ साझा करना होगा.

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