Nupur Sharma Case: नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका खारिज

Nupur Sharma Case: बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है. दरअसल, पैगंबर के खिलाफ कथित विवादित बयान मामले में नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

Nupur Sharma Case: पैगंबर के खिलाफ कथित विवादित बयान मामले में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है. दरअसल, नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. बताते चलें कि कथित विवादित बयान मामले को लेकर नूपुर शर्मा के खिलाफ देश के कई राज्यों में एफआईआर दर्ज किया गया हैं. इन सभी को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है.

जानिए पीठ ने सुनवाई के दौरान क्या कहा…

भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने नूपुर शर्मा के खिलाफ दायर याचिका को याचिकाकर्ता को वापस लेने को कहा है. पीठ ने कहा कि यह बहुत ही सरल अहानिकर लगता है, लेकिन असल में इसके दूरगामी परिणाम होते हैं. ऐसे में याचिका वापस लिया जाना चाहिए. इसके बाद, याचिकाकर्ता की सहमति से याचिका को वापस लेते हुए खारिज मानने का फैसला किया गया.

याचिका में की गई थी ये मांग

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि वह अधिकारियों को मुस्लिमों की भावनाएं आहत करने के आरोप में नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने और गिरफ्तारी का आदेश दे. सुप्रीम कोर्ट में वकील चांद कुरैशी के जरिए एडवोकेट अबु सोहैल की तरफ से याचिका दायर की गई थी. याचिका में स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई थी. गौर हो कि पैगंबर के खिलाफ नूपुर शर्मा के कथित विवादित बयान को लेकर देश-विदेश में भारी बवाल मचा था. नूपुर का समर्थन करने पर उदयपुर व औरंगाबाद में हत्या के मामले भी सामने आए. देश के कुछ हिस्सों में उपद्रव भी हुए थे. नूपुर शर्मा को जान से मारने की धमकियां दी गईं.

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Published by: Samir kumar

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