Sanjay Raut: 152 दिन बाद जेल से बाहर आये संजय राउत, उद्धव गुट के शिवसैनिकों ने किया भव्य स्वागत, VIDEO

धन शोधन मामले में अदालत से जमानत मिलने के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत जैसे ही मुंबई की आर्थर रोड जेल से बाहर आये, उन्हें समर्थकों ने घेर लिया. जेल के बाहर बड़ी संख्या में इंतजार कर रहे समर्थकों ने संजय राउत का भव्य स्वागत किया.

By ArbindKumar Mishra | November 9, 2022 7:36 PM

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 100 दिन से अधिक दिनों तक जेल में बंद रहने के बाद आखिरकार शिवसेना सांसद संजय राउत को जमानत मिल गयी. जमानत मिलने के बाद राउत मुंबई की आर्थर रोड जेल से बाहर आये.

जेल से बाहर आने के बाद संजय राउत का हुआ भव्य स्वागत

धन शोधन मामले में अदालत से जमानत मिलने के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत जैसे ही मुंबई की आर्थर रोड जेल से बाहर आये, उन्हें समर्थकों ने घेर लिया. जेल के बाहर बड़ी संख्या में इंतजार कर रहे समर्थकों ने संजय राउत का भव्य स्वागत किया. जेल के बाहर स्वागत करते हुए समर्थकों ने पटाखे फोटकर और ढोल-नगाड़े बजाकर जश्न मनाया. संजय राउत ने भी समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया.

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मुंबई की विशेष अदालत ने संजय राउत को जमानत दी

मुंबई की एक विशेष अदालत ने पात्रा ‘चॉल’ पुनर्विकास परियोजना से जुड़े कथित धनशोधन के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को बुधवार को जमानत दे दी.

ईडी के अनुरोध को अदालत ने किया खारिज

संजय राउत मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत से जमानत आदेश को शुक्रवार तक प्रभावी नहीं करने का अनुरोध किया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. इधर ईडी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा. हाईकोर्ट ने शिवसेना सांसद संजय राउत को अदालत से मिली जमानत पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि वह इस तरह का आदेश दोनों पक्षों को सुने बिना नहीं पारित कर सकती. इसके साथ ही इसने मामले की सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार की तारीख मुकर्रर की.

7 जुलाई को ईडी ने किया था संजय राउत को गिरफ्तार

ईडी ने राज्यसभा सदस्य राउत को इस साल जुलाई में उपनगरीय गोरेगांव में पात्रा ‘चॉल’ के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था. उसके बाद से राउत न्यायिक हिरासत में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद थे. अदालत ने सांसद के सहयोगी और सह-आरोपी प्रवीण राउत को भी जमानत दे दी.

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