राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को लगाई फटकार, 20 जुलाई तक पंचायत-निकाय चुनाव का मांगा शेड्यूल

Rajasthan High Court :राजस्थान में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों में लगातार हो रही देरी पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने 20 जुलाई तक चुनाव कराने का विस्तृत कार्यक्रम पेश करने का आदेश दिया है.

Rajasthan High Court : राजस्थान में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों में हो रही देरी पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग (SEC) को कड़ी फटकार लगाई है. पीटीआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक, जोधपुर में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में लगातार हो रही देरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है. अदालत ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट जवाब मांगा है.

20 जुलाई तक पूरा कार्यक्रम पेश करने का आदेश

राजस्थान हाई कोर्ट कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वे 20 जुलाई तक पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराने का विस्तृत कार्यक्रम अदालत में पेश करें. अदालत ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग सोमवार तक चुनाव की तारीखों की घोषणा करे, ताकि चुनाव प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके.

राज्य चुनाव आयोग और ओबीसी आयोग पर सवाल

इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और राजस्थान ओबीसी आयोग के रवैये पर भी नाराजगी जताई. अदालत ने कहा कि दोनों संस्थाओं की धीमी कार्यप्रणाली के कारण चुनाव समय पर नहीं हो पाए हैं. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समय पर पूरा कराएं और अनावश्यक देरी से बचें.

स्थानीय निकायों का कार्यकाल पहले ही हो चुका है समाप्त

राजस्थान के कई पंचायतों और शहरी निकायों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है. ऐसे में कई स्थानों पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं के जरिए कामकाज चलाया जा रहा है. विपक्ष भी लगातार चुनाव में देरी को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाता रहा है. अब हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद माना जा रहा है कि राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव की प्रक्रिया जल्द तेज होगी. अदालत में 20 जुलाई तक पेश होने वाले चुनावी शेड्यूल पर सभी की नजरें टिकी हैं.

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Published by: Satyendra Giri

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