PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना के तहत नहीं मिल पा रही है सब्सिडी! तो करे ये काम, जानिए पूरी प्रक्रिया

PM Awas Yojana : देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर खरीदने और बनाने वालों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन मुहैया कराया जाता है. अगर कोई व्यक्ति शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर खरीदना चाहता है, तो उसे इसके लिए मिलने वाले लोन पर 2.5 लाख से अधिक की सब्सिडी उपलब्ध करायी जाती है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 10, 2020 3:11 PM

PM Awas Yojana : देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर खरीदने और बनाने वालों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन मुहैया कराया जाता है. अगर कोई व्यक्ति शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर खरीदना चाहता है, तो उसे इसके लिए मिलने वाले लोन पर 2.5 लाख से अधिक की सब्सिडी उपलब्ध करायी जाती है. अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर खरीदने को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए आपको इस प्रक्रिया को अच्छे से समझने की जरूरत है.

प्रधानमंत्री आवास योजना भारत में सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को CLSS या क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है. यह सब्सिडी अधिकतम 2.5 लाख रुपये तक हो सकती है. सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत घर खरीदने के लिए आवेदन करने की डेडलाइन बढ़ा दी है. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

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तीन लाख रुपये से कम सालाना आमदनी वाला परिवार आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आता है. इसके बाद 3 से 6 लाख सालाना आमदनी वाला परिवार एलआईजी और 6 से 12 लाख सालाना आय वाला परिवार एमआईजी-1 श्रेणी में आता है. 12 से 18 लाख सालाना आमदनी वाला परिवार एमआईजी-2 श्रेणी में आता है.अगर आपकी आय 6 लाख रुपये तक सालाना है तो 6 लाख रुपये के लोन पर 6.5 फीसदी की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिलेगी. 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वालों को 9 लाख रुपये तक के लोन पर 4 फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलेगी.

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