नयी दिल्ली: दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश (CS Anshu Prakash) के साथ कथित मारपीट के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को बरी कर दिया है. कोर्ट से बरी होने के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा- सत्य की जीत हुई. साथ ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) के खिलाफ साजिश रचने का गंभीर आरोप भी लगा दिया.
मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) नीत केंद्र सरकार पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश रचने का आरोप भी लगाया. दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2018 में तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित हाथापाई से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Manish Sisodia), उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (आप) के नौ अन्य विधायकों को बुधवार को आरोप-मुक्त कर दिया.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने हालांकि, मामले में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के दो विधायकों अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) और प्रकाश जरवाल (Prakash Jarwal) के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. केजरीवाल ने अदालत के फैसल के बाद ट्वीट किया, ‘सत्यमेव जयते’ (Satyamev Jayate).
पीएम मोदी के कहने पर दर्ज हुआ था झूठा मामला-सिसोदिया
सिसोदिया ने ऑनलाइन एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘यह न्याय और सच्चाई की जीत का दिन है. अदालत ने कहा कि सभी आरोप गलत और निराधार हैं. मुख्यमंत्री को आज उस झूठे मामले में बरी कर दिया गया. हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि आरोप गलत हैं. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) तथा भाजपा नीत केन्द्र सरकार की एक साजिश थी और उन्हीं के निर्देश पर झूठा मामला भी दर्ज किया गया.’
उन्होंने कहा, ‘यह पहला मौका है, जब निर्वाचित प्रधानमंत्री ने किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री की सरकार को इस तरह से बाहर करने की कोशिश की हो. जनता ने दोनों सरकारों को चुना है, आपको विपक्षी सरकारों के खिलाफ साजिश रचने और उनकी जासूसी करने में लिप्त नहीं होना चाहिए. प्रधानमंत्री और भाजपा को इसके लिए देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए.’
केजरीवाल, सिसोदिया और 9 AAP विधायकों को जमानत
यह आपराधिक मामला 19 फरवरी, 2018 को अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर एक बैठक के दौरान प्रकाश पर कथित हमले से जुड़ा है. मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री के अलावा, आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों को मामले में आरोपी बनाया गया था. केजरीवाल, सिसोदिया और AAP के 9 अन्य विधायकों को अक्टूबर 2018 में जमानत दे दी गयी थी. अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल को हाइकोर्ट ने जमानत दी थी.
13 विधायक थे आरोपित
मामले में आरोपित जिन 9 आप विधायकों (AAP MLA) को बरी किया गया है, उनमें नितिन त्यागी, ऋतुराज गोविंद, संजीव झा, अजय दत्त, राजेश ऋषि, राजेश गुप्ता, मदन लाल, प्रवीण कुमार और दिनेश मोहनिया शामिल हैं. बता दें कि इस मामले में सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम सिसोदिया को मिलाकर कुल 13 लोग आरोपी थे.
Posted By: Mithilesh Jha
